अन्य
    Friday, April 26, 2024
    अन्य

      राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में निपटे 572 मामले, 2.5 करोड़ का समझौता, 37 लाख की वसूली

      निष्पादित मामलों में सर्वाधिक बैंक और कर्जदारों से जुड़ा हुआ मामला शामिल है। इसके अलावा सत्ताईस अपराधिक तथा बिजली विभाग के ग्यारह मामले भी निष्पादन की सूची में शामिल है।”

      हिलसा (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। नालंदा जिले के हिलसा कोर्ट परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह के आधार पर पांच सौ बहत्तर मामलों को निष्पादित किया गया।

      राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह के आधार पर मामले को निष्पादित कराने के लिए अहले सुबह से ही लोगों की आवाजाही कोर्ट परिसर में होने लगी थी।

      अपर जिला जज एसके पांडेय की देख-रेख में गठित न्यायपीठ इंद्रजीत सिंह एवं अजय कुमार मल्ल ने मामले की सुनवाई की। जैसे ही सुनवाई शुरु हुई वैसे ही लोगों में अपने-अपने मामले को निष्पादित कराने की होड़ मच गई।

      सर्वाधिक भीड़ विभिन्न बैंक से जुड़े कर्जदारों की थी। कर्जदारों में से पांच सौ चौंतीस कर्जदार और बैंको के बीच लंबित दो करोड़ इकतालीस लाख एक सौ चौहत्तर रुपये बकाया राशि का एक करोड़ एक करोड़ छत्तीस लाख चौरानवे हजार पांच सौ आड़सठ रुपये पर समझौता हुआ।

      समझौते की राशि में से छत्तीस लाख उनसठ हजार पांच सौ सतहत्तर रुपये कर्जदारों द्वारा संबंधित बैंको में तत्काल जमा कराया गया। शेष राशि को जमा करने के लिए कर्जदारों को एक तय वक्त दिया गया।

      इसके अलावा आपसी सुलह के आधार पर अपराधिक के सत्ताईस मामले को निष्पादित किया गया। बिजली विभाग से जुड़े ग्यारह मामलों का निष्पादन आपसी सुलह के आधार किया गया,जिसमें बिजली विभाग को अठ्ठाईस हजार रुपये की बकाया राशि की वसूली हुई।

      मामले की सुनवाई में अधिवक्ता सगीना पासवान, अनिल कुमार,  नरेश प्रसाद एवं उदय कुमार सिन्हा, सहायक मुकेश कुमार श्रीवास्तव, सुशांत सरकार, कमलेश चौधरी एवं  प्रवीण कुमार सहयोगी के रुप में सहयोगशील रहे।

      अनुसूचित जनजाति को सहयोग का प्रावधान

      विधिक अधिवक्ता रामनिवास शर्मा ने कहा कि कानून में अनुसूचित जनजाति के लोगों को हर तरह के सहयोग का प्रावधान है।

      उक्त बातें रविवार को हिलसा स्टेशन परिसर में अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आयोजित जागरुकता शिविर में विधिक अधिवक्ता श्री शर्मा ने कही।

      उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति की संख्या काफी कम है। अनुसूचित जनजाति के लोगों के संरक्षण एवं उत्थान के लिए कानून में प्रावधान हैं।

      कानूनी प्रावधानों की चर्चा करते हुए अधिवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि इसी के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को सहयोग किया जाता है।

      इस मौके पर स्टेशन प्रबंधक अनिल कुमार शर्मा, कानूनी स्वयं सेवक धर्मेन्द्र कुमार के अलावा कई समाजसेवी भी मौजूद थे।

      संबंधित खबरें
      error: Content is protected !!