रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क डेस्क)। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज शनिवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई। इसके साथ अब चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू अब जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
कोर्ट में लालू प्रसाद की ओर से देश के जाने माने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील पेश की। इसमें सिब्बल ने याचिका के अनुरूप कोर्ट को बताया कि यादव ने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है। ऐसे में अब उन्हें जमानत मिलनी चाहिये।
बता दें कि सीबीआइ कोर्ट की ओर से विभिन्न धाराओं के तहत लालू को सात सात साल की सजा सुनायी थी।
दुमका कोर्ट ने कहा था कि दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। ऐसे में दुमका कोर्ट की ओर से लालू को 14 साल की सजा दी गयी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई।
बता दें कि बीते 9 अप्रैल को लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी हो गई है। दुमका के वकील देवर्षि मंडल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी। इसमें जमानत की मांग की गयी थी। इसके पहले भी लालू के लिये जमानत की मांग की गयी थी। जिसे कोर्ट ने 19 फरवरी को वापस कर दिया था।
इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि लालू प्रसाद ने आधी सजा पूरी नहीं की है। ऐसे में आधी सजा पूरी होने पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और जमानत याचिका मंजूर किया।