एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से लॉक डाउन का आदेश प्राप्त होते ही सरायकेला उपायुक्त ए दोड्डे ने जिले में 31 मार्च 2020 तक पूर्णतया लॉक डाउन से संबंधित आदेश जारी कर दिया है।
इस संबंध में डीसी ने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से सरायकेला जिले में अनिवार्य सेवाओं को छोड़ बाकी सभी पर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक रोक लगा दी है।
उन्होंने बताया कि जिले में आकास्मिक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे तथा सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रधान उन्हें कार्यालय में बुला सकते हैं।
साथ ही शहर में चलने वाले टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस, ई रिक्शा तथा रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्णता रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। वहीं अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा गया है।
उपायुक्त ने अपने निर्देश में बताया कि सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी।
इस दौरान एसपी कार्तिक एस ने सभी से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम अकेले प्रशासन के प्रयास से संभव नहीं है, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास तथा सहयोग करना होगा। इसलिए सभी लॉक डाउन के नियमों का पालन करें।