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    Friday, April 26, 2024
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      शेल्टर होम रेप केस: CM नीतीश कुमार के खिलाफ CBI जांच का आदेश

      “सीएम नीतीश के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दिए हैं…….”

      एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से जुड़े मामले की जांच कर रही सीबीआई के घेरे में अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी आ गए हैं।

      cm bihar 1कोर्ट ने जांच के लिए सीबीआई के पटना एसपी से कहा है। सीएम नीतीश के अलावा कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं।

      इससे पहले 7 फरवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले की सुनवाई बिहार से नई दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।

      सुनवाई पटना से दिल्ली के साकेत पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई थी। कोर्ट ने जज को आदेश दिया था कि दो हफ्ते के भीतर ट्रायल शुरू करें और 6 महीने के भीतर इसे खत्म करें।

      आपको बता दें कि बालिका गृह कांड में गिरफ्तार डॉक्टर अश्विनी ने अपने वकील के जरिए अर्जी दी थी। इसमें मांग की गई थी कि बालिका गृह के संचालन में सीएम नीतीश कुमार, समाज कल्याण प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र सिंह की भूमिका की जांच की जाए।

      अदालत ने मुजफ्फरपुर यौन उत्पीड़न मामले से जुड़े दस्तावेजों को दो सप्ताह के भीतर बिहार सीबीआई अदालत से साकेत निचली अदालत में स्थानांतरित करने को कहा था।

      इस दौरान कोर्ट ने आश्रय गृहों की देखभाल को लेकर बिहार सरकार की आलोचना की थी। कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा था, बस बहुत हो गया, बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता।

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