अन्य
    Saturday, April 27, 2024
    अन्य

      विशेष कोर्ट को CM के खिलाफ CBI जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं

      पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न केस के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश पर मुजफ्फरपुर कोर्ट के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है।

      उन्होंने कहा है कि विशेष पोक्सो कोर्ट इस तरह का आदेश जारी कर ही नहीं सकता है।

      cm advocate 1मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में एक प्रतिवादी के वकील शरद सिन्हा ने कहा है कि विशेष अदालत को इस तरह के आदेश जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं है कि वह सीबीआई को जांच का आदेश दे सके।

      उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री या अन्य के खिलाफ जांच या अनुसंधान को कोई आदेश जारी ही नहीं किया है।

      विशेष पोक्सो अदालत द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश जारी किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह एक साधारण और सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई आरोपी आवेदन देकर कोर्ट से ये आग्रह कर सकता है कि इसे किसी भी जांच एजेंसी को आगे भेज दिया जाए।

      उन्होंने कहा कि इसी प्रक्रिया के तहत किसी भी आवेदन को जांच एजेंसी के पास भेजा जा सकता है।

      शरद सिन्हा ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मुजफ्फरपुर मामले में विशेष अदालत द्वारा इस तरह का कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है।

      संबंधित खबरें
      error: Content is protected !!