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    Friday, April 26, 2024
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      लालू यादव को 14 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना भी

      रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। राजद सुप्रीमो की परेशानियां और बढ़ गई हैं, चारा घोटाला के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज रांची की सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही पीसी में 15 लाख और आईपीसी में 30 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

      lalu prasad tejasvi yadavआईपीसी और पीसी एक्ट की धाराओं में सजा सात-सात साल, यानि 14 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों सजा अलग अलग चलेंगी। ऐसे में लालू को 14 वर्ष की सजा काटनी होगी। ऐसे ही ओपी दिवाकर के सात सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। लालू यादव समेत 19 लोगों की सजा का एलान किया गया है।

      इसी मामले में केजे प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा, गोपीनाथ को साढ़े तीन साल की सजा, विमल को साढ़े तीन साल की सजा और ओपी दिवाकर को सात साल की सजा सुनाई गई है।

      बता दें कि लालू की तबियत ठीक नहीं और वे रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं और सजा के एलान के वक्त उनकी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। गौरतलब हो कि लालू के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उनकी सजा को कम किया जाए।

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