“हाई कोर्ट में जस्टिस शिवाजी पांडे और जस्टिस पार्थसारथी की खंडपीठ ने आमोद कुमार सिन्हा और अन्य की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह तत्काल नई जमीन रजिस्ट्री नीति पर रोक लगाए……..”
एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क। बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से लागू की गई नई जमीन रजिस्ट्री नीति पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
राज्य सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है।
नीतीश सरकार ने पिछले दिनों राज्य में नई जमीन रजिस्ट्री नीति लागू की थी,लग जिसके तहत जमीन की खरीद बिक्री वही कर सकता है, जिसके नाम से उसकी जमाबंदी हो।
नीतीश सरकार ने इस फैसले के पीछे यह तर्क दिया था कि नई रजिस्ट्री नीति लागू होने के बाद जमीन विवाद से जुड़े मामलों में कमी आएगी।
यह है नया रजिस्ट्री कानूनः राज्य में बिना जमाबंदी किसी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
रजिस्ट्रार जमीन रजिस्ट्री करने से पहले जमाबंदी की ऑनलाइन जांच करेंगे। इसके बाद ही रजिस्ट्री होगी। सभी रजिस्ट्रार को पासवर्ड उपलब्ध करवा दिया गया है।
हालांकि फ्लैट या अपार्टमेंट की रजिस्ट्री करवाने में यह नियम लागू नहीं होगा। पुराने फ्लैट या अपार्टमेंट की रजिस्ट्री होल्डिंग नंबर के आधार पर ही होगी।