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    Friday, April 26, 2024
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      नालंदा JJB का फैसला- 3 वर्ष मंडल कारा में रहेगा हत्या का दोषी किशोर

      वेशक किशोर अपराधियों में सुधार की काफी गुंजाइश होती है। अपरिपक्वता के कारण कई बार किशोरों से बड़ी गलतियां हो जाया करती है। ऐसे अपराधियों को ज्ञान से पोषित कर एक अच्छा इंसान बनाया जा सकता है….”

      नालंदा (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। इस दिशा में जिला किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र एक बार फिर सरोकारी फैसला दिया है।

      उन्होंने बीते गुरुवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक किशोर को हत्या के दोषी करार देते हुए 3 वर्ष मंडल कारा में रहने की सजा सुनाई है।NALANDA JJB

      सुनवाई में आरोपी किशोर भादस की धारा 302 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 का दोषी पाया गया। लेकिन उसके भविष्य को देखते हुए भादस तथा आर्म्स एक्ट के तहत तीन व एक वर्ष की सजा दी गई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

      सजा के दौरान किशोर की पढ़ाई-लिखाई, चरित्र निर्माण, कौशल विकास के लिए नियमित काउंसिल का भी निर्देश दिया गया। प्रत्येक छह माह पर उसकी प्रगति रिपोर्ट किशोर न्याय परिषद को सौंपने का भी आदेश दिया गया।

      सजा निर्धारण पर एपीओ राजेश पाठक ने बहस तथा छह साक्षियों का परीक्षण किया था। मामला लहेरी थाना में दर्ज किया गया था।

      बता दें कि करीब छह साल पहले 2 मई 2014 को बिहारशरीफ खंदक पर से एक बारात आ रही थी। शादी लहेरी थाना के नाला रोड स्थित राज उत्सव हाल में होनी थी। बारात के ठहरने की व्यवस्था बगल के राधिका होटल में थी।

      देर शाम में बारात होटल से निकलकर पोस्टऑफिस मोड़ पहुंची। इस दौरान युवकों की टोली नाचते-गाते भी रही। डीजे की धुन पर आरोपी किशोर समेत कुछ युवक धमाल मचाने लगे। बारातियों ने विरोध कर उन लोगों को किसी तरह भगा दिया।

      लेकिन बारात जैसे ही नाला रोड पहुंची, आरोपी अन्य साथियों के साथ वहां पहुंच गया और बारातियों के साथ मारपीट करने लगा। इसी दौरान बारात में सरमेरा थाना के चेरो गांव निवासी सूचक शैलेन्द्र कुमार के भाई अनिल कुमार की कनपट्टी में गोली लग गई। आरोप सीधा दोषी करार दिए गए किशोर पर लगा।

      उल्लेखनीय है कि जिस समय किशोर पर हत्या का आरोप लगा, उस समय उसकी आयु 17 वर्ष थी। लेकिन 6 साल तक चली सुनवाई के बाद उसकी आयु 23 साल हो गई। इसीलिए माननीय न्याय किशोर परिषद की न्यायालय ने उसे 3 साल की मंडल कारावास की सजा दी।

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