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    Friday, April 26, 2024
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      कथित जर्नलिस्ट के राजगीर गेस्ट हाउस होटल के निर्माण विस्तार पर प्रशासन की फौरिक रोक

      मलमास मेला सैरात भूमि को अतिक्रमित कर हो रहा था निर्माण

      नालंदा ( राम विलास )। राजगीर के चर्चित राजगीर गेस्ट हाउस के मालिक शिवनंदन प्रसाद को राजगीर नगर पंचायत ने नोटिस जारी किया है। उन्हें होटल के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया गया है।

      rajgir journalist crime
      New Doc 2017-05-11

      shivnandan rajgirनगर पंचायत द्वारा जारी नोटिस में उन्हें कहा गया है कि एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत राजगीर से बिना नक्शा पारित कराए अवैध भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 324 का घोर उल्लंघन है।

      उन्हें यह आदेश दिया गया है कि अपना निर्माण कार्य तत्काल बंद करते हुए भवन से एवं भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज के साथ पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना पक्ष रखें । अन्यथा किसी परिस्थिति में नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा के उल्लंघन के आरोप में आपके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी । राजगीर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने अपने ज्ञापांक 1603 दिनांक 08.05. 2017 द्वारा यह नोटिस जारी किया है ।

      मिली जानकारी के अनुसार राजगीर गेस्ट हाउस का निर्माण मलमास मेला की सैरात भूमि पर किया गया है । इसका खुलासा मलमास मेला सैरात की भूमि की पैमाईश की रिपोर्ट से हुआ है। हलाकि राजगीर के अंचल पदाधिकारी सतीश कुमार ने अलग से शिवनंदन प्रसाद के खिलाफ दो जगहों पर मेला सैरात की जमीन अतिक्रमण करने को लेकर दो नोटिस निर्गत किया, उन्हें 25. 05.2017 को कारण पृक्षा देने का निर्देश दिया गया है।

      जानकार बताते हैं कि राजगीर गेस्ट हाऊस के स्वामी ने नगर पंचायत राजगीर से इस होटल के निर्माण के लिए नक्शा भी पास नहीं कराया गया है। इसी बीच होटल मालिक के द्वारा होटल का विस्तारित निर्माण किया जा रहा है । इस विस्तारित निर्माण का कार्य दिन में कम रात में अधिक हो रहा है। रात के अंधेरे में चुपके से निर्माण कार्य जारी है ।

      नगर कार्यपालक पदाधिकारी को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। जमीन और भवन निर्माण से संवंधित दस्तावेज के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करने करने के लिए उन्हें 24 घंटे के भीतर आदेश दिया गया है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी के इस कार्यवाही से गेस्ट हाउस के स्वामी शिवनंदन प्रसाद की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है।

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