एक्सपर्ट मीडिया न्यूज (हिलसा)। आर्म्स एक्ट के एक मामले में आरोपित मुकेश कुमार उर्फ बुधन को तीन साल की सजा के साथ-साथ दो हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई गई। यह फैसला सोमवार को मामले को निष्पादित करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसके सिंह द्वारा सुनाया गया।
सहायक लोक अभियोजक दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2002 ई0 में नगरनौसा थाना पुलिस वाहन चेंकिग कर रही थी। तभी हिलसा थाना के नोनियाबिगहा गांव निवासी मुकेश कुमार उर्फ बुधन एक देशी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार हुआ था।
अनुसंधान के दौरान आरोप सत्य पाए जाने पर पुलिस द्वारा मुकेश कुमार उर्फ बुधन के खिलाफ आरोपपत्र समर्पित किया गया।
इस मामले में गवाहों की गवाही एवं उपलब्ध साक्षय के आधार पर कोर्ट ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई गई। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर आरोपित को तीन माह की कारवास में रहना होगा।