पटना (एक्सपर्ट न्यूज )। नाबालिक से बलात्कार के आरोप में आजीवन सजा प्राप्त नवादा के राजद विधायक राजबल्लभ यादव अब अपने नाम के आगे विधायक नहीं लगा पाएँगे। उनकी विधायकी खत्म कर दी गईं है।
बिहार विधानसभा सचिवालय ने विधायक राजबल्लभ की विधायकी रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
शुक्रवार को नाबालिक से रेप मामले में राजद विधायक राजवल्लभ यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी अब विधानसभा सचिवालय ने सजा की तारीख से ही सदस्यता समाप्त कर दी है।
पटना एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने 15 दिसम्बर को ही विधायक राजवल्लभ यादव को दोषी करार दिया था।
आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर किए जाने के बाद राजवल्लभ यादव की विधानसभा सदस्यता 21 दिसम्बर की तारीख से ही खत्म कर दी है। यानी आज की तारीख से वे विधायक नहीं रह जायेंगे।
इसके पहले भी राजद के ही एक और विधायक इलियास हुसैन की भी विधानसभा सदस्यता चली गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो ऐसे में उनकी सदस्यता संसद और विधानसभा से रद्द हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (4) निरस्त कर दिया है।
अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी विधायक इलियास हुसैन की भी कुछ दिन पहले ही सदस्यता समाप्त हुई है। इलियास हुसैन फिलहाल जेल में बंद हैं।
डिहरी से विधायक रहे इलियास हुसैन को 27 सितम्बर 2018 को रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने चार साल की सजा सुनाई थी।