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    Saturday, November 23, 2024
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      बाल विवाह को लेकर सरायकेला प्रशासन की खानापूर्ति पर उठ रहे सवाल

      सरायकेला (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। राजनगर थाना परिसर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के कक्षा नौवीं की छात्रा गंगा महतो की शादी परिजनों ने थाना के मिलीभगत से कराई थी, यह बात राज्य बाल संरक्षण आयोग की जांच में प्रमाणित भी हो गया है।

      ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस मामले में दोषी कौन हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? 

      वैसे प्राप्त सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन ने पीड़ित छात्रा के चाचा नरेराम महतो, मुखिया प्रतिनिधि चाची मेमलता महतो के अलावा युवक राजीव महतो, युवक के पिता गोवर्धन महतो व अन्य के खिलाफ राजनगर थाने में मामला दर्ज कराया है।

      ARTI KUJUR RAJNAGAR POLICE CRIMEलेकिन क्या यह सही है? क्या इसे महज खानापूर्ति नहीं माना जाए? जबकि पीड़ित छात्रा और राज्य बाल संरक्षण आयोग ने साफ कर दिया है, कि थाना परिसर में छात्रा के परिजनों ने शादी करवाई है।

      ऐसे में थाना प्रभारी एवं थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को दोषी क्यों नहीं माना जा रहा है? वैसे इस मामले में समाज एवं पुलिस प्रशासन को गुमराह करने वाले मीडिया कर्मियों की भूमिका को देखते हुए क्या उन्हें दोषी नहीं माना जाए? 

      ऐसे में पूरे मामले को जिला प्रशासन को गंभीरता से लेते हुए मामले से जुड़े तमाम लोगों पर एफ आई आर दर्ज करानी चाहिए।

      वैसे एक्सपर्ट मीडिया की नजर में पूरे मामले का सबसे बड़ा गुनाहगार एक मीडिया गैंग है, जिनकी वजह से सच्चाई समाज के सामने नहीं आ सका और पुलिस प्रशासन इनकी अफवाहों को सच्चाई मानकर न्याय के मार्ग से भटक गई।

      वैसे उतना ही दोषी इस गैंग के रिपोर्टरों के हाउस भी हैं, जिन्होंने बगैर घटनाक्रम की पड़ताल किए सच्चाई से इतर खबरें छाप कर समाज को गुमराह करने का काम किया है। वैसे एक्सपर्ट मीडिया पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है।

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