अन्य
    Tuesday, May 14, 2024
    अन्य

      दाखिल खारिज तय समय पर नहीं हुआ तो नपेंगे अफसर-कर्मी

      पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार राज्य में जमीन का दाखिल खारिज तय समय पर नहीं करने और दाखिल खारिज आवेदनों को स्पष्ट कारण बताये बिना अस्वीकृत करने वाले जिम्मेदारी कर्मी और पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

      इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी डीएम को पत्र लिखकर ऐसे मामलों की जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिम्मेदार कर्मी और पदाधिकारी को चिह्नित कर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है।

      विभाग ने कहा है कि दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन और फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) व्यवस्था पहले से लागू है। इसके तहत दाखिल खारिज के लिए आवेदन के क्रम के अनुसार उसका समाधान होगा। यानी पहले नंबर पर आवेदन देने वाले की पहले और दूसरे नंबर पर आवेदक की आवेदन का समाधान दूसरे नंबर पर होगा।

      इसके साथ ही विभाग ने दाखिल खारिज के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। इस समय सीमा का सख्ती से पालन करवाने का विभाग ने सभी डीएम को निर्देश दिया है। क्योंकि राज्य के कई अंचलों से दाखिल खारिज आवेदनों में नियमों का पालन नहीं करने और बेवजह परेशान करने आदि की शिकायत लगातार मिल रही थी।

      चाईबासा चुनावी झड़पः ग्रामीणों ने गीता कोड़ा समेत 20 भाजपा नेताओं पर दर्ज कराई FIR

      आखिर इस दिव्यांग शिक्षक को प्रताड़ित करने का मतलब क्या है?

      ACS केके पाठक ने अब EC पर साधा कड़ा निशाना, लिखा…

      केके पाठक का तल्ख तेवर बरकरार, गवर्नर को दिखाया ठेंगा, नहीं पहुंचे राजभवन

      मनोहर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर गोड्डा सासंद को दी गिरफ्तार करने की चेतावनी

      LEAVE A REPLY

      Please enter your comment!
      Please enter your name here

      This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

      संबंधित खबरें
      error: Content is protected !!