“सीबीआई जज ने लालू प्रसाद से यह भी कहा कि आप चाहें तो अदालत आपको एम्स में इलाज कराने की अनुमति दे सकती है।“
रांची ( एक्सपर्ट मीडिया न्यूज/विनायक विजेता)। बहुचर्चित चारा घोटाले के चौथे मामले में रांची सीबीआई कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सहित कई अन्य को आज दोषी ठहराते हुए सजा के बिन्दूओं पर आगामी 21, 22 एवं 23 मार्च फैसला सुनाने का आदेश जारी किया।
आरसी 38/ए-96 के इस प्राथमिकी में दुमका कोषागार से 3.76 करोड की अवैध निकासी के आरोप में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सहित 31 आरोपितो के खिलाफ सीबीआई जज शिवपाल सिंह की अदालत में यह मामला चल रहा था।
सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में व्हील चेयर के सहारे अदालत में पहुंचे पूर्व मंख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र, पूर्व एमपी डा. जगदीश शर्मा एवं घ्रुव भगत सहित कुछ अन्य लोगों को निर्दोष करार दिया। पर पूर्व के दो मामले में सजायाफ्ता होने के कारण इन लोगों को अभी जेल में ही रहना पडेगा।
सोमवार को लालू प्रसाद रिम्स से एम्बुलेंस द्वारा सीबीआई कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में लालू प्रसाद के पहुंचने के पूर्व ही जज ने उन्हें दोषी करार दे दिया था।
जब लालू प्रसाद कोर्ट पहुंचे तो अचानक कोर्ट परिसर में भीड बढ गई, तब जज ने लालू प्रसाद से कहा कि ‘भीड बढ रही है, अब आप वापस जा सकते हैं।
सीबीआई जज ने लालू प्रसाद से यह भी कहा आप चाहें तो अदालत आपको एम्स में इलाज कराने की अनुमति दे सकती है।’ इस मामले में 244 गवाहों की गवाही के बाद आज इस पर फैसला आया।
इसके पूर्व यह फैसला बीते गुरुवार को आना था पर उस दिन रांची जिला बार एसोशिएशन के चुनाव के कारण इस फैसले टाल दिया गया था।
बीते शुक्रवार और शनिवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह को जजों के एक दो दिवसीय सम्मेलन में शामिल होने रांची से बाहर जाने के कारण फैसला सोमवार तक के लिए टल गया था।
इसके पूर्व राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नव निवार्चित राज्य सभा सदस्य मनोज झा लालू प्रसाद से रिम्स के बाहर मुलाकात की।
बाद में मीडिया से बातचीत के क्रम में मनोज झा ने कहा कि ‘इतनी सख्ती और बंदिशें एक मास लीडर के साथ नहीं होनी चाहिए। लालू प्रसाद जैसे एक जननेता के साथ प्रशासन जैसा व्यवहार कर रही है, उसका जवाब आने वाले दिनों में जनता जरुर देगी।’
अदालत के आज हुए फैसले पर टिप्पणी करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि ‘इस फैसले से हम चौथी बार निराश हुए हैं पर हताश नहीं और अंतत: लालू निर्दोश साबित होंगे।’
चारा घोटाला के रांची में चल रहे पांच मामलों में अब सिर्फ डोरंडा कोषागार से 139.39 करोड की अवैध निकासी मामले पर फैसला बाकी रह गया है, जिसमें सीबीआई जज प्रदीप कुमार की अदालत में सुनवाई और गवाही चल रही है।
डोरंडा कोषागार मामले की सुनवाई लंबे समय समय तक खिंच सकता है। अब तक हुए चार मामलो की सुनवाई में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद को दो मामले में जमानत मिल चुकी है।