राँची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने गोला गोलीकांड के आरोपी रामगढ़ विधायक ममता देवी को पांच साल की सजा सुनाई गयी है।
8 दिसम्बर को विधायक ममता देवी दोषी करार दिये जाने के बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। विधायक ममता देवी सजा पर 12 दिसम्बर को फैसला होना था, लेकिन कोर्ट के एक वकील की निधन होने के बाद सजा नही सुनाया जा सका था।
एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने 307, आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में दोषी करार दिया था। हजारीबाग जिला के पवन कुमार की कोर्ट ने दोषी करार दिए जाने के बाद सभी आरोपितों को जेपी कारा भेज दिया गया था।
इस केस में दोषी विधायक ममता देवी, राजीव जायसवाल, मनोज पुज्जर, अभिषेक सोनी, बालेश्वर भगत, कुवंर महतो, जादू महतो, आदिल इनामी, दिलदार हुसैन, बासुदेव प्रसाद, सुभाष महतो, कुलेश्वर महतो को दोषी करार दिया गया था।
फायरिंग में हो गयी थी कई लोगों की मौतः 29 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे।
इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये थे। पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गये थे।
सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोट आयी थी। गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इनमें गोला थाना में कांड संख्या 65/2016 , रजरप्पा थाना कांड संख्या 81/2016, गोला थाना कांड संख्या 64/2016 भी शामिल है।
- आम्रपाली प्रबंधन को लेकर चतरा वन विभाग अब सीधे केंद्र को भेजेगा कोल इंडिया पर कार्रवाई का प्रस्ताव
- वर्ल्ड हेरिटेज की कतार में 108 प्राचीन मंदिर वाला झारखंड का मलूटी गांव
- आगे नागपुर बनाम नालंदा में होगी जंग : तेजस्वी यादव
- सीएम नीतीश कुमार का बड़ा आरोप, कहा- जदयू के ख़िलाफ़ भाजपा…
- बिहारः देखिए तेजस्वी का हेल्थ सिस्टम, नालंदा में न ट्रीटमेंट न स्ट्रेचर न एंबुलेंस, ठेला पर गुजरी मौत