एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। समूचे देश में शर्मनाक सुर्खियां बने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी राजगीर में हुई ‘बबुनी गैंगरेप’ मामले में कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए स्पीडी ट्रायल करने का निर्णय लिया है। सभी 7 आरोपितों के खिलाफ न्यायायल में सोमवार को आरोप का गठन होगा।
पुलिस ने दो दिन पहले इस मामले में सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया था। आरोप पत्र समर्पित करने के बाद विशेष न्यायाधीश सह एडीजे वन आलोक राज ने इस मामले में संज्ञान लिया।
पुलिस ने आरोपित करण, राहुल, आशीष, सोनू, रंजन, मिट्ठू व राम चौधरी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व आईटी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा किया था।
आरोप पत्र के अनुसार गैंगरेप व वीडियो वायरल करने के मामले में इनकी संलिप्तता सामने आयी है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
पॉक्सो के स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा के अनुसार कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध माना है। इसलिए स्पीडी ट्रायल के तहत जल्द सुनवाई करने निर्णय लिया है। इस मामले के सभी 7 आरोपित जेल में हैं।
बता दें कि 16 सितम्बर को पीड़िता एक मित्र के साथ घूमने जा रही थी कि आरोपितों ने उसे अपने कब्जे ले लिया और राजगीर की विपुलगिरी पहाड़ी पर ले जाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया।
इतना ही नहीं, बदमाशों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद राजगीर में लोगों ने जमकर हंगामा किया।
इसके बाद हरकत में आयी पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उस समय पुलिस की कार्यशैली पर अनेक गंभीर सवाल उठे थे और कुछ पहलुओं को लेकर आज भी उठ रहे हैं।