अन्य
    Friday, April 19, 2024
    अन्य

      अनोखे फैसले सुनाने वाले जजों पर चला पटना हाईकोर्ट का डंडा, झंझारपुर एडीजे पावरलेस, कैमूर एडीजे सस्पेंड

      पटना उच्च न्यायालय ने यह कार्रवाई बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील )-2020 के नियम 6 (1) के तहत कार्रवाई की है

      पटना ( एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क )। पटना उच्च न्यायालय ने मधुबनी जिले के झंझारपुर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (एडीजे) अविनाश कुमार के न्यायिक कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

      खबरों के मुताबिक श्री कुमार ने न्यायिक कार्य करने के दौरान जिले के डीएम और एसपी समेत कई वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए उन्हें सही ट्रेनिंग दिये जाने का आदेश पारित किया था। उनके खिलाफ जांच चल रही है। इस आदेश से संबंधित सूचना जारी कर दी गयी है।

      बता दें कि झंझारपुर सिविल कोर्ट के जज अविनाश कुमार ने कुछ ऐसे आदेश पारित किए थे, जिसके काफी चर्चे हैं।

      बीते 23 सितंबर को एडीजे ने मारपीट के एक मामले में दो आरोपियों को 5 बच्चों को मुफ्त में दूध पिलाने के शर्त पर जमानत दी थी।

      इससे पूर्व 22 सितंबर को एडीजे ने एक आरोपित को फलदार पेड़ लगाने के शर्त पर जमानत दी थी।

      लौकहा थाना के एक गांव में छेड़खानी के एक मामले में आरोपित युवक को 6 माह तक गांव के सभी महिलाओं के कपड़े साफ करने के शर्त पर जमानत मिली थी।

      इससे पहले पटना उच्च न्यायालय ने भभुआ सिविल कोर्ट के एडीजे शिव प्रसाद शुक्ला को निलंबित कर दिया है।

      साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने तक उन्हें बगैर अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया गया है।

      भाजपा की जड़ पर मांझी का हमला जारी, कहा- ‘विदेशी हैं सवर्ण, मंदिरों में न जाएं दलित’
      बिहार में छोटे बच्चों के आंगनबाड़ी केंद्र समेत सभी स्कूल खोलने का आदेश
      गया-नालंदा में भीषण सड़क हादसाः कंटेनर-ट्रक ने 7 बाइक सवार को कुचला, 6 लोगों की मौत, एक गंभीर
      जेजेबी जज ने मिठाई चोर को किया रिहा, कहा- ऐसे तो ‘माखनचोर श्रीकृष्ण लीला’ ही न होती ! जानें बड़ा रोचक मामला
      शिक्षा मंत्री को DC के पास 27 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर HC से मिली अग्रिम जमानत

       

      संबंधित खबरें
      error: Content is protected !!