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    Saturday, November 23, 2024
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      सरकार ने बनाई नई नियमावली, शिक्षक की नियुक्ति उम्र में जानें कितने वर्ष की मिलेगी छूट

      "राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थी को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। नयी नियमावली में किये गये प्रावधान के अनुरूप पिछली नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन के वर्ष व नयी नियुक्ति के वर्ष के बीच के कुल अंतर में से एक वर्ष कम कर उतने वर्षों की छूट मिलेगी.....

      रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थी को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। नयी नियमावली के अनुसार जारी विज्ञापन के वर्ष व नयी नियुक्ति के वर्ष के बीच के कुल अंतर में से एक वर्ष कम कर उतने वर्षों की छूट मिलेगी।

      जैसे राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की पिछली नियुक्ति के लिए 2015 में विज्ञापन जारी किया गया था, अब अगर वर्ष 2022 में आवेदन आमंत्रित किया जाता है तो 2022 से 2015 के बीच कुल सात वर्ष का अंतर आयेगा।

      ऐसे में इसमें से एक वर्ष कम कर अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छह वर्ष की छूट दी जायेगी। नियुक्ति नियमावली के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा नियुक्ति को लेकर तय अधिकतम उम्र में सभी कोटि के अभ्यर्थियों को छह वर्ष की छूट मिलेगी।

      इसके साथ ही कक्षा एक से पांच व छह से आठ में शिक्षकों के 50 फीसदी पद आरक्षित किया गया है। ये पद केंद्र/राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदाधारी कर्मियों जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम दो वर्ष हो गयी हो उनके लिए आरक्षित किये गये हैं।

      इनकी नियुक्ति 58 वर्ष की उम्र तक होगी। इसमें पारा शिक्षक, संविदा तथा शैक्षणिक योजना के तहत कार्यरत कर्मी शामिल हैं।

      महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान नहीं : राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में हुई पिछली नियुक्ति में महिलाओं के लिए 50 फीसदी पद आरक्षित था। इसके लिए वर्ष 2014 में नियमावली में संशोधन किया गया था।

      इसके तहत महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50 फीसदी का क्षैतिज आरक्षण दिया गया था। शिक्षक नियुक्ति को लेकर तैयार गये सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में महिला आरक्षण के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।

      पद सृजन के बाद ही प्राथमिक शिक्षक होंगे नियुक्त, शिक्षा मंत्री भी दे चुके हैं सहमति : राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में नियुक्ति शिक्षकों के पद सृजन के बाद शुरू होगी। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के 61 हजार पद सृजित किये जायेंगे।

      इसकी प्रक्रिया शुरू की गयी है। विभागीय स्तर पर इसकी सहमति मिल गयी है। पद सृजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति शुरू होगी। प्रथम चरण में 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।

      इसके बाद दूसरे चरण में शेष पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। पद सृजन का प्रस्ताव पद वर्ग समिति को भेजा गया है। समिति की स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

      शिक्षकों की नियुक्ति नयी नियमावली के अनुरूप होगी। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जायेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

      कक्षा एक से पांच व छह से आठ के लिए अलग-अलग परीक्षा ली जायेगी। वर्ष 2013 व वर्ष 2016 के शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

      उल्लेखनीय है कि प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियमावली तैयार हो गयी है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है।

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