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क्रूज ड्रग रेव पार्टी केसः आर्यन खान की जमानत 3 बार हुई नामंजूर, अब आगे क्या होगा?

मुबंई (इंडिया न्यूज रिपोर्टर)। मुंबई  मेट्रोपोलियन कोर्ट ने  क्रूज रेव ड्रग पार्टी में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ बरामद होने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है।

Cruise Drug Rave Party Case Aryan Khans bail rejected 3 times what will happen next 3प्रतिबंधित नशीले पदार्थ कथित रूप से बरामद होने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य की जमानत याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं।

बता दें कि मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में हैं। क्रूज रेव पार्टी मामले में अदालत से जमानत न मिलने के बाद कल फिर उन्हें आर्थर रोड जेल भेज दिया गया है।

आर्यन के साथ मामले में गिरफ्तार पांच अन्य आरोपियों को भी जेल भेज दिया गया, जबकि आरोपी मुनमुन धमेचा सहित दो महिला आरोपियों को भायखला महिला जेल भेजा गया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर ने कहा कि आर्यन, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिकाएं ‘सुनवाई योग्य नहीं’ हैं।

आर्यन और सात अन्य की हिरासत बढ़ाए जाने के एनसीबी के अनुरोध को खारिज कर दिया था और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। संयोग से अदालत ने ऐसे दिन आर्यन की जमानत याचिका खारिज की, जब उनकी मां गौरी खान का 51वां जन्मदिन था।

Cruise Drug Rave Party Case Aryan Khans bail rejected 3 times what will happen next 2मामला सत्र अदालत में ले जाने की तैयारीः अरबाज मर्चेंट के वकील अश्विनी आचार्य ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, ‘अदालत ने अभी के लिए जमानत अर्जी खारिज कर दी है, क्योंकि आवेदन विचारणीय नहीं था। इसलिए, अब हम सत्र अदालत में जाएंगे और जमानत याचिका दायर करेंगे।’

आर्यन खान की जमानत तीन बार खारिज हो चुकी है। उन्हें वीकेंड जेल में बितानी होगी। 9 अक्टूबर महीने का दूसरा शनिवार है। लिहाजा वे जमानत के लिए याचिका दायर नहीं कर पाएंगे।

एनसीबी का दावा- ‘हमारा मामला मजबूत’: इस बीच, एनसीबी के मुंबई जोन के निदेशक समीर वानखेड़े ने शुक्रवार को कहा कि उनकी एजेंसी और अभियोजन पक्ष क्रूज शिप रेड मामले को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की कोशिश करेंगे।

वानखेड़े ने कहा, ‘हमारा मामला मजबूत है और इसे सत्र अदालत में पेश किया जाएगा।’Shahrukh Khans sons drug case will be advocated on NCB remand his fee is Rs 10 lakh per day

बचाव पक्ष का दावा- ‘एनसीबी के पास कोई सबूत नहीं’: वकील ने दावा किया कि एनसीबी को आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे कोई षड्यंत्र साबित हो सके।

उन्होंने कहा कि एक विशेष सामाजिक दर्जा रखने वाले आरोपी के लिए जेल में रहना अपमानजनक हो सकता है।

उन्होंने कहा, ‘क्योंकि मेरा परिवार प्रभावशाली है, केवल इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि मैं सबूतों से छेड़छाड़ करूंगा।’

 

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