
पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार में नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए पटना हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। कोर्ट ने राज्य से बाहर के नर्सिंग संस्थानों से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा निकाले गए 11389 स्टाफ नर्स पदों की बहाली में ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दे दी है।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन छात्रों का भविष्य याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। शुक्रवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम राहत प्रदान की।
बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 23/2025 के तहत 11389 नियमित स्टाफ नर्स के पदों पर बहाली हेतु आवेदन मांगे हैं। आवेदन की शैक्षणिक अनिवार्यता में यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदक के पास GNM कोर्स का पास प्रमाण-पत्र होना चाहिए। लेकिन राज्य के बाहर से GNM करने वाले उम्मीदवारों के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) से जारी Suitability Certificate और बिहार नर्सिंग काउंसिल में निबंधन को भी अनिवार्य शर्तों में शामिल किया गया था। इन्हीं शर्तों को लेकर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा कि ये शर्तें हजारों योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हैं।
कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि याचिका के अंतिम निपटारे तक बिहार के बाहर से GNM कोर्स करने वाले छात्र भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके चयन या नियुक्ति का निर्णय याचिका के अंतिम फैसले पर ही निर्भर करेगा।
पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से बिहार सहित अन्य राज्यों से नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों में उम्मीद की किरण जगी है। अब वे भी इस महत्वपूर्ण बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, जिससे उन्हें सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि यह देखना बाकी है कि अंतिम फैसले में कोर्ट क्या निर्णय देती है, लेकिन फिलहाल इस अंतरिम राहत से छात्रों को तैयारी का पूरा मौका मिला है।