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    Monday, May 20, 2024
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      हेमंत सोरेन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए?

      एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। कथित लैंड स्कैम केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट जाने को कहा। हेमंत ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी।

      मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

      दरअसल, याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने जेल में बंद झामुमो नेता हेमंत सोरेने की याचिका पर शुक्रवार सुबह 10।30 बजे सुनवाई की।

      मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

      इस याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तीन न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ का गठन किया था। विशेष पीठ का गठन प्रधान न्यायाधीश डी। वाई। चंद्रचूड़ द्वारा किया गया है।

      उन्होंने दिन में इस बाबत उस वक्त टिप्पणी की थी, जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने सोरेन की याचिका की सुनवाई के लिए मामले का विशेष उल्लेख किया था।

      प्रधान न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया था कि वह संबंधित याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बुधवार रात गिरफ्तार किए गए सोरेन ने मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सबसे पहले झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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