एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। मुंबई हाई कोर्ट की विशेष अदालत ने करोड़ों डॉलर के घोटालों में शामिल नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे उद्यमी के देश छोड़कर भागने को लेकर कड़ी टिप्पणी की है।
विशेष अदालत ने कहा है कि वैसे लोग देश छोड़कर इसलिए भागने में सफल रहे, क्योंकि जांच एजेंसियां उन्हें सही समय पर गिरफ्तार नहीं कर पायीं।
विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत निरुद्ध एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने अपनी जमानत शर्तों में बदलाव का अनुरोध किया था।
अदालत ने धनशोधन मामले में आरोपी व्योमेश शाह की इस याचिका को 29 मई को विचारार्थ स्वीकार कर लिया था, जिसमें उसने अनुरोध किया था कि विदेश यात्रा के लिए अदालत की पूर्व अनुमति लेने की जमानत की शर्त को हटाया जाए।
इडी ने दलील दी थी कि शाह की अर्जी को स्वीकार करने से नीरव, विजय माल्या और मेहुल चोकसी के मामलों जैसी परिस्थितियां पैदा होंगी।
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