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New order of Bihar Education Department: अब शिक्षकों को हर साल छह दिन का आवासीय प्रशिक्षण अनिवार्य

New order of Bihar Education Department Now six days of residential training for teachers is mandatory every year

पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। New order of Bihar Education Department: बिहार राज्य में सतत व्यावसायिक विकास योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में छह दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रायः सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कराया जा चुका है।

अब वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया जाना है। इसके तहत पहली से पांचवीं कक्षा के 18,660 शिक्षकों का छह दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण एक जुलाई से छह जुलाई तक राज्य के सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में होगा।

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन आर. द्वारा प्रशिक्षण में संबंधित 18,660 शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने को लेकर सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (समग्र शिक्षा) एवं टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिये गये हैं।

निर्देश के मुताबिक प्रशिक्षण के लिए संबंधित शिक्षक 30 जून को ही संबंधित ट्रेनिंग कॉलेज में योगदान करेंगे। एक जुलाई को पूर्वाह्न नौ बजे के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी भी शिक्षक को शामिल नहीं किया जायेगा।

प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिये गये हैं। प्रशिक्षण के लिए महिला एवं पुरुष शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड तय हैं।

यह हिदायत भी दी गयी है कि प्रशिक्षण में कोई भी शिक्षिका अपने नवजात शिशु के देखभाल हेतु किसी व्यक्ति को साथ नहीं लायेंगी तथा प्रशिक्षण कक्ष में नवजात शिशु को साथ नहीं ले जायेंगी।

बता दें कि छह दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण नहीं लेने वाले शिक्षकों के वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक का शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का निर्देश है।

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