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    Tuesday, December 3, 2024
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      सीएम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले होटल मालिक की राजगीर थानेदार ने उतारी आरती!

      एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क। नालंदा जिले के बहुचर्चित राजगीर मलमास मेला सैरात भूमि पर प्रशासन द्वारा चिन्हित अतिक्रमणकारी एवं गेस्ट हाउस होटल के संचालक शिवनन्दन प्रसाद और पुलिस पदाधिकारी के बीच हुई खुली कहासुनी के बाद वरीय अफसरों के निर्देश को अंततः  थानेदार ने धत्ता बता दिया।

      विश्वस्त सूत्रों के अनुसार राजगीर में आयोजित 550 वां प्रकाश पर्व को लेकर पुलिस अधीक्षक  द्वारा स्थानीय ड्यूटी अफसरों को आदेश दिया गया था कि प्रसाशनिक वाहन छोड़ कर कोई भी वाहन कुंड क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। पुलिस उसी आदेश का पालन कर रही थी।

      तभी मलमास मेला सैरात की अतिक्रमित भूमि पर निर्मित राजगीर गेस्ट हाउस के संचालक शिवनन्दन प्रसाद अपने होटल से गाड़ी पर सवार हो कर अंबेडकर चौक के पास पहुंचे तो वहां मौजूद पदाधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। इस पर अतिक्रमणकारी सीएम नीतीश कुमार पर भड़क उठा और  जमकर भड़ास निकाली।

      अतिक्रमणकारी शिवनंदन ने कहा कि सीएम को सिर्फ राजगीर हीं झलकता है और अन्य जिला नहीं झलकता है। जो सिर्फ राजगीर में हीं प्रोग्राम करवाता हैं। इससे राजगीर की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये सब दिन का यही धंधा है। अगर मेरी गाड़ी को नहीं जाने दिया तो मैं धरना पर बैठ जाऊंगा काला बिल्ला लगाकर।

      तभी राजगीर थाना प्रभारी संतोष कुमार पहुंचे और अतिक्रमणकारी शिवनंदन को समझा बुझाकर जाने दिया और वहां ड्यूटी पर तैनात प्रशासनिक अफसरों का मनोबल तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस संबंध में राजगीर थानाध्यक्ष का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क किया गया, लेकिन उनका मोबाईल ऑउट ऑफ रेंज मिला।

      इस पूरे घटनाक्रम की रिकार्डिंग एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क टीम के पास उपलब्ध है, लेकिन अतिक्रमणकारी शिवनंदन ने पुलिस-प्रशासन और सीएम नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की है, उस आलोक में उसे जारी नहीं किया जा सकता। हालांकि कई लोगों ने इस ऑडियो के अंश सोशल ग्रुपों में वायरल किया है।

      बता दें कि प्रमंडलीय आयुक्त स्तर के आदेश से राजगीर गेस्ट हाउस को मलमाल मेला सैरात भूमि पर अवैध निर्मित सत्यापित करते हुए उसके संचालक शिवनदंन प्रसाद सहित स्थानीय पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी और कर्मी के खिलाफ राजगीर थाना में गंभीर धाराओं के तहत कांड संख्या-85/18 मामला पहले से ही दर्ज है।

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