राँची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा और शेल कंपनी मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार की दलील को खारिज करते हुए याचिका को सुनवाई के योग्य करार दिया।
याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि अदालत ने याचिका की मेंटेनेबलिटी को स्वीकार करते हुए अब 10 जून को दोनों याचिका की मैरिट पर सुनवाई करेगी।
उन्होंने कहा कि दस जून से सुनवाई फीजिकल मोड पर होगी। बताया कि सरकार की तरफ से इस मामले पर सुनवाई के लिए समय की मांग की जा रही थी, जो स्वीकार नहीं हुआ।
बताया कि सरकार के इस आग्रह पर हमलोगों ने यह दलील दी कि अधिक समय देने पर साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।
इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में याचिका खारिज करने की मांग की थी।
मालूम हो कि राज्य सरकार की तरफ सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की मेंटेनेबिलिटी को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिसमें शीर्ष अदालत ने याचिका की मेंटेनेबलिटी तय करने का अधिकार हाईकोर्ट को दिया है।
- तब तक ऐसा नहीं होता, जरूरी है देश में जातीय जनगणना !
- पलटू नहीं, राजनीति के सबसे कुशल खिलाड़ी हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार!
- आखिर कब मिलेगा लोगों को उनकी भाषा में न्याय ?
- महेंद्र सिंह धोनी पर बेगूसराय में अपराधिक मुकदमा दर्ज, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान पर लगे गंभीर आरोप
- जानें सबसे छोटे कद की इस महिला आईएएस अफसर को, सीखें कैसे पूरा करते हैं सपना