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Thursday, September 28, 2023
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    बिहार पंचायत चुनाव को लेकर कोरी अफवाह है दो से अधिक संतान वालों के चुनाव न लड़ने की बात

    एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। बिहार में यू-ट्यूब वाट्सऐप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप के अलावा विभिन्न वेबसाइटों पर तैर रही अफवाह से दो से अधिक बच्चे वाले पंचायत चुनाव में हाथ आजमाने वाले प्रत्याशी सांसत में हैं। जबकि पंचायती राज कानून-2006 में कहीं भी बच्चा शब्द का जिक्र नहीं है।

    बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायतों में चुनाव तारीख का एलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन लड़ाकों के बीच चुनावी तैयारियां शबाव पर है।

    इस बीच भावी लड़ाकों की इंटरनेट मीडिया ने परेशानी बढ़ा रखी है। यू-ट्यूब, वाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप के अलावा विभिन्न वेबसाइटों पर तैर रही अफवाह से दो से अधिक बच्चे वाले पंचायत चुनाव में हाथ आजमाने वाले प्रत्याशी सांसत में हैं।

    पंचायती राज कानून-2006 में कहीं भी बच्चा शब्द का जिक्र नहीं है, फिर भी अफवाह है कि दो से अधिक संतान वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

    इस संबंध में एक पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि यह कोरी अफवाह है। पंचायती राज नियमावली में ऐसा कोई प्रविधान नहीं है और न ही सरकार इसमें कोई संशोधन करने जा रही है।

    फिर भी प्रखंड, अनुमंडल, जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग से पूछताछ करने वालों की लगातार बढ़ रही संख्या से अधिकारियों से कर्मियों की दुश्वारियां बढ़ी हुई हैं।

    खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि इस चुनाव दो से अधिक संतान वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पद के भावी लड़ाकों के बीच इस सूचना से बेचैनी बढ़ी हुई है।

    पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने दो टूक कहा है कि ऐसा कोई प्रविधान नहीं है। यही नहीं, आगे भी संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। अमृत लाल मीणा ने अपने आदेश में कहा है कि इस बार पंचायत चुनाव मौजूदा अधिनियम पर ही कराए जाएंगे।

    वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों में हजारों की संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। इसके अलावा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे भावी प्रत्याशियों की संख्या भी लाखों में हैं।

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