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नीट यूजी 2024ः ग्रेस अंक पाने छात्रों की 23 जून को दोबारा होगी परीक्षा

NEET UG 2024: Students getting grace marks will have to appear for re-examination on June 23
NEET UG 2024: Students getting grace marks will have to appear for re-examination on June 23

नई दिल्ली (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। विवादों से घिरे मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के बारे में आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीन याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा।

कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा पर कोई फैसला होगा तो सब कुछ पूरी तरह रूक जायेगा। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है।

ग्रेस मार्क्स के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एनटीए की ओर से 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस अंक देने का फैसला वापस लिया गया है।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 1,563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। एनटीए की ओर से 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला वापस लिया गया।

एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1,563 उम्मीदवारों के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी, 30 जून से पहले परिणाम घोषित किए जाएंगे।

एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1,563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई है, जिन्हें एनईईटी-यूजी की परीक्षा में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्सह दिए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि समिति ने 1,563 एनईईटी-यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का फैसला लिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और इन छात्रों को दोवारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा।

एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे।

याचिकाकर्ता और फिजिक्स वाला के सीईओ ने कहा कि एनटीए ने माना कि छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे।

नीट-यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर याचिकाकर्ता और फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने कहा कि आज, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने स्वीकार किया कि छात्रों को दिए गए प्रेस मार्क्स गलत थे।

वे इस बात से सहमत हैं कि इससे छात्रों में असंतोष पैदा हुआ और वे इस बात पर सहमत हुए कि वे ग्रेस मार्क्स हटा देंगे।

बता दें कि यह परीक्षा एमबीबीएस, वीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की जाती है. रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी, 2024 के आयोजन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

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