देशबिग ब्रेकिंगबिहार

नालंदाः हाई कोर्ट के आदेश पर बिहार थाना के चार पूर्व थानेदार एक साथ सस्पेंड

बिहारशरीफ (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। हाई कोर्ट के आदेश पर बिहार थाना के चार पूर्व थानेदारों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें से दो अभी नालंदा में तैनात हैं। एसपी अशोक कुमार मिश्रा ने उनके निलंबन का आदेश जारी कर दिया।कार्रवाई की जद में आये दो पुलिस अधिकारी अभी पटना में तैनात हैं। चारों अधिकारी इंस्पेक्टर हैं।

एसपी के पत्र के अनुसार राजगीर थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक कुमार को निलंबन के बाद पुलिस लाईन भेजा गया। वह पहले बिहार थाना के प्रभारी रह चुके हैं।

वहीं, पांच दिन पहले बिहार थानाध्यक्ष के पद से हटाये गये संतोष कुमार को भी निलंबित किया गया है।

इसके अलावा कार्रवाई की गाज इंस्पेक्टर केशव कुमार मजूमदार व अशोक कुमार पर भी गिरी है। दोनों अभी पटना में तैनात हैं। मामला बिहार थाना क्षेत्र के मुरौरा गांव के पास जमीन के अतिक्रमण से जुड़ा है।

सीओ पर भी हो चुकी है कार्रवाई: छह सितंबर को हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर चारों इंस्पेक्टर को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले, 30 अगस्त को हाईकोर्ट ने बिहारशरीफ के तत्कालीन सीओ सुनील कुमार को भी निलंबित करने का आदेश जारी किया था।

सुनील कुमार डुमरांव में तैनात थे। जिस समय याचिका दायर की गयी थी उस समय सुनील कुमार ही बिहारशरीफ के सीओ थे। उनपर कोर्ट की अवहेलना करने व गुमराह करने का आरोप है।

क्या है मामला: आठ मार्च 2018 को पतुआना गांव निवासी जमाल अहमद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने गैरमजरुआ आम और गैरमजरुआ मालिक भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाया था।

याचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। उस समय अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी हुई थी। अभी की कार्रवाई इसलिए की गयी है कि उस जमीन पर दोबारा से अतिक्रमण कर लिया गया।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस-प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की ईमानदार कोशिश नहीं की। वर्ष 2018 में सीओ रहे सुनील कुमार के अलावा उस समय से बिहार थाना में जितने भी थानेदार आयें, सभी के उपर कार्रवाई की गयी है।

Expert Media News

वरिष्ठ पत्रकार मुकेश भारतीय पिछले तीन दशक से राजनीति, प्रशासन, सरकार को लेकर स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर लेखन-संपादन करते आ रहे हैं।
Back to top button