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      जानें BPSC TRE-3.0 में कबतक और कैसे आवेदन कर सकते है अतिथि शिक्षक

      पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने कहा है कि वैसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा पूर्व में उक्त विज्ञापन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अन्तर्गत निर्धारित तिथि में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है, वे 4 जून से 10 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

      विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर बीपीएससी ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में 29 जून  को पारित आदेश एवं शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक-51, 25 जनवरी 2018 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षक, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023  के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हत्ता धारित करते है, उन्हें आयोग के विज्ञापन सं- 22 / 2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकत्तम 25 अंक अधिभार दिया जाना है।

      उक्त अधिभार अत्तिथि शिक्षक के नियुक्ति पत्र एवं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। तदालोक में उक्त संकल्प संख्या एवं शिक्षा विभाग के पत्रांक-1472 के आलोक में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र में नियुक्त अतिथि शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक के वर्ग 11 से 12 में नियुक्ति हेतु अर्हत्ता धारित करते है, उनसे ऑनलाइन आवेदन लिया जाना है।

      बीपीएससी ने आगे बताया है कि वैसे अतिथि शिक्षक, जिनके द्वारा पूर्व में उक्त विज्ञापन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अन्तर्गत निर्धारित तिथि में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है, वे 4.जून  से 10 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

      वहीं वैसे अत्तिथि शिक्षक जिनके द्वारा पूर्व में उक्त विज्ञापन हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है वे उक्त वर्णित तिथि के अन्तर्गत अपने प्राप्त Username एवं Password से Login करने के पश्चात् Dashboard पर उपलब्ध बटन “Enter Experience Details (for guest teacher only) ” पर click करते हुए अपना Experience Details Fill up करने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

      उक्त प्रक्रिया नहीं करने की स्थिति में आयोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। विज्ञापन संख्या-22/ 2024 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

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