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भूमि संबंधी कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाने के निर्देश

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Instructions to bring land related works under the purview of Right to Service Act

रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। भूमि एवं राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि राज्य के नागरिकों को भूमि संबंधित कार्यों में जल्द और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से म्यूटेशन जैसे कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से समयबद्ध तरीके से इन कार्यों को पूरा करने की अपेक्षा की। ताकि नागरिकों को राहत मिल सके और राज्य के राजस्व संग्रहण में वृद्धि हो सके।

मंत्री बिरुआ आज अपने विभागीय कार्यालय में वर्चुअल बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और विभागीय सचिवों के साथ यह निर्देश दे रहे थे। उन्होंने बताया कि अब राज्यवासियों को भूमि रसीद के लिए कचहरी और सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। बार कोड प्रणाली के जरिए लोग अब मोबाइल से अपनी भूमि की रसीद काट सकेंगे।

इसके अलावा चाईबासा आयुक्त ने जमशेदपुर जिले की कंपनियों से 2000 करोड़ रुपये के बकाए की वसूली का प्रस्ताव दिया। जिस पर मंत्री ने त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। सरकारी जमीन के अवैध कब्जों पर भी सख्त रुख अपनाते हुए मंत्री ने अधिकारियों को इन मामलों में कार्रवाई तेज करने की बात कही।

मंत्री ने भूमि संबंधित कार्यों के सुधार के लिए कई और दिशा-निर्देश दिए। जैसे लंबित म्यूटेशन मामलों को हल करना, खासमहल जमीन के रिन्यूअल का कार्य जल्द पूरा करना तथा सैरात की वसूली को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया। इस बैठक में रांची, हजारीबाग, पलामू, दुमका और चाईबासा प्रमंडलीय आयुक्तों द्वारा उठाए गए सुझावों पर भी सकारात्मक चर्चा की गई।

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