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    Monday, October 14, 2024
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      दोहरे हत्याकांड में दोषी पूर्व सांसद को अमिताभ दास ने 2005 में ही बताया था कुख्यात अपराधी

      पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास को 1 सितंबर का इंतजार है, जहां पूर्व सांसद को कितनी सजा मिलती है?

      पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 28 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया था। उस मामले में 18 साल पहले ही बिहार काडर के आईपीएस अधिकारी और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमिताभ कुमार दास ने सांसद प्रभुनाथ सिंह को एक कुख्यात अपराधी करार देते हुए इसकी रिपोर्ट की थी।

      उन्होंने अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा, आरक्षी महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक शाहाबाद जोन को पत्र लिखकर सांसद को कुख्यात अपराधी बताते हुए उनके आपराधिक इतिहास की कुंडली खंगाल कर रख दी थी। उन्हीं कुंडलियों को सुप्रीम कोर्ट में सजा के दौरान बहस में रखा भी गया।जिसके आधार पर पूर्व सांसद को दोषी पाया गया।

      बक्सर के तत्कालीन एसपी रहे अमिताभ कुमार दास ने  आरक्षी अधीक्षक (सुरक्षा) के आदेश पर तत्तकालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुरक्षा प्रदान करने के पत्र पर उन्होंने रिपोर्ट की थी कि  आपके कार्यालय का ज्ञांपाक 9110 दिनांक 18.10.2005 के तहत सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। जबकि आपके प्रासंगिक पत्र के माध्यम से  आरक्षी अधीक्षक सारण,छपरा के पत्र में  सांसद कुख्यात अपराधी है।

      उन पर मशरक के विधायक अशोक सिंह समेत आधा दर्जन हत्या का आरोपी है।साथ पर उसपर मशरक थाना में 20-25 मामले विभिन्न धाराओं में दर्ज है।

      अमिताभ कुमार दास ने एक्सपर्ट मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट में उनके दिए रिपोर्ट को एक तथ्य के रूप में रखा गया।यह हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं गई।

      उन्होंने कहा कि आरोपी पूर्व सांसद को दोहरे हत्याकांड में सजा एक सितंबर को सुनाया जाएगा। जिसमें कम से उम्रकैद की सजा का फैसला तो जरूर आना चाहिए।

      श्री दास ने कहा कि वे हमेशा अपराध और अपराधियों से पद पर रहते हुए भी लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ रहे हैं।

      बताते चलें कि शुक्रवार को सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह को 1995 में एक दरोगा और एक युवक की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया गया है। पूर्व सांसद को कितनी सजा मिलेगी इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय में एक सितंबर को फैसला आ सकता है।

      इससे पूर्व प्रभुनाथ सिंह मशरक के विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में सजा काट रहे हैं। कोर्ट ने 2017 में ही इस मामले में दोषी करार दिया था। फिलहाल वे हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में बंद हैं।

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