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राजीवनगर-नेपालीनगर में अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बहाल रखने का दिया आदेश

पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। पटना के राजीवनगर और नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामले में पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार और बिहार राज्य आवास बोर्ड ने जवाब दायर किया है।

जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आज जानना चाहा कि जब हाउसिंग बोर्ड को खुद अतिक्रमण हटाने की शक्ति है तो ज़िला प्रशासन ने क्यों अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

पटना के राजीवनगर और नेपालीनगर 1ज़िला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने को कब कहा गया। कोर्ट ने यथास्थिति बहाल रखने के आदेश को अगली सुनवाई तक जारी रखने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि पटना जिला प्रशासन ने आखिर रोक का आदेश जारी होने के बावजूद देर शाम तक बुलडोजर से मकानों को तोड़े जाने का सिलसिला कैसे जारी रखा, यह सवाल बड़ा गंभीर है।

इसके अलावा नेपाली नगर के इलाके में बिजली सेवा बहाल नहीं हो पाने को लेकर भी हाई कोर्ट ने बिजली कंपनी से जवाब तलब किया है।

इस मामले में अगली तारीख को बिजली कंपनी की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को करेगा।

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