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बिना सुनवाई 5 आरोपी को अग्रिम जमानत मामले में भागलपुर एडीजे-11 को शो कॉज

हाईकोर्ट ने आगामी 23 नवंबर 2021 तक एडीजे को आवश्यक रूप से शोकॉज दाखिल करने का आदेश दिया है...

एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर के एडीजे-11 अतुल वीर सिंह  को शो कॉज नोटिस जारी किया है। एक मामले में एडीजे -11 ने एक केस के पांच आरोपियों को सुनवाई के बगैर अग्रिम जमानत दिए जाने के मामले में संज्ञान लिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक जस्टिस संदीप कुमार ने अमित कुमार व अन्य की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है।

इसमें बगैर केस डायरी का इंतजार किए और बगैर इंज्यूरी रिपोर्ट देखे ही पांच अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने का मामला है।

हाईकोर्ट ने आगामी 23 नवंबर 2021 तक एडीजे को आवश्यक रूप से शोकॉज दाखिल करने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में आगामी 24 नवंबर 2021 तक याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश भी दिया है।

हाईकोर्ट ने नाथनगर (मधुसूदनपुर) केस संख्या- 316/2019 से जुड़े मामले की केस डायरी की कॉपी भी मांगी है। वहीं अब इस मामले पर आगे की सुनवाई 24 नवंबर 2021 को किया जाएगा।

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