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    Tuesday, May 7, 2024
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      रांची के इटकी में भटके हाथी ने 4 लोगों की जान ली, दहशत, धारा 144 लागू

      राँची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। झारखंड की राजधानी रांची के इटकी इलाके में हाथियों ने 4 लोगों की जान ले ली है। मृतकों में सुखवीर उरांव, गोविंदा उरांव, पुनिया देवी, राखवा देवी है। एतवा उरांव घायल हो गया है। घायल एतवा उरांव का रिम्स में इलाज चल रहा है।

      बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह इटकी थाना क्षेत्र में जंगल से दो हाथी गांव की ओर निकले थे लेकिन रास्ते में दोनों बिछड़ गए। एक हाथी इटकी के गढ़गांव में ही रह गया। इस हाथी ने गांव उत्पात मचाया। एक-एक कर चार लोगों की जान ले ली।

      घटना की सूचना के बाद वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। इधर हाथी को देखने के लिए पूरा गांव जमा हो गया है। प्रशासन उनसे अपील कर रही है कि वह हाथी से दूरी बनाए रखें।

      बताया जा रहा है कि हाथी के गांव के समीप पहुंचने की सूचना मिलते ही ग्रामीण उसे भगाने के लिए जुट गए। दोपहर तक हाथी काफी गुस्से में था। इस घटना से इलाके के लोगों में दहशत में है।

      इधर, जिला प्रशासन ने इटकी ब्लॉक में हाथियों से संभावित खतरे के मद्देनजर धारा 144 लगा दिया है। एसडीओ, सदर (रांची) की ओर से इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया गया।

      इसमें कहा गया है कि सदर अनुमंडल (रांची) अंतर्गत ईटकी प्रखण्ड में हाथियों के झुंड के अपने प्राकृतिक पर्यावास से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश कर जाने की सूचना है।

      साथ ही इस कारण भीड़ इकट्ठा होने की सूचना भी आ रही है। भीड़ में शामिल ग्रामीणों द्वारा हाथियों के झुंड के पास आकर उन्हें भगाने का प्रयास किए जा रहा है। इससे जान-माल की क्षति की आशंका है।

      ऐसी स्थिति में प्रभावित इलाकों में भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए तथा मानव-हाथी द्वन्द्व (Man- Elephant Conflict) में जान-माल की क्षति रोकने को एहतियात के तौर पर संपूर्ण ईटकी प्रखण्ड क्षेत्राधिकार में निषेधाज्ञा जारी किया गया है।

      इटकी में मंगलवार से अगले आदेश तक धारा 144 लगाते कहा गया है कि 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने या चलने पर (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों /कर्मचारियों एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर) मनाही रहेगी।

      किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर) की अनुमति नहीं होगी। किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलने या चलने (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) पर भी रोक रहेगी।

      किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने या चलने पर भी मनाही रहेगी। किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन भी प्रतिबंधित रहेगा।

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