Home शिक्षा बिना सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की बढ़ेगी मुश्किलें

बिना सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की बढ़ेगी मुश्किलें

पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। नियोजित शिक्षक बिना सक्षमता परीक्षा पास किये राज्यकर्मी नहीं बनाये जायेंगे। अब दो ही सक्षमता परीक्षा और होगी। सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठने या उसमें पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। अब पटना उच्च न्यायालय के न्यायादेश के कार्यान्वयन पर शिक्षा विभाग में उच्चस्तरीय मंथन शुरू हो गया है।

नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 लागू की गयी है। उसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए उन्हें तीन अवसर दिये जायेंगे। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नियोजित शिक्षक ‘विशिष्ट शिक्षक’ बनने के साथ राज्यकर्मी बन जायेंगे।

राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा का जिम्मा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा ली गयी पहली सक्षमता परीक्षा में सक्षमता परीक्षा में तकरीबन 1,87,615 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए। इनमें 11वीं-12वीं कक्षा के 5,313, 9वीं- 10वीं कक्षा के 10 20,354, 6ठी से 8वीं कक्षा के 22,941 एवं 1 ली से 5वीं कक्षा के 1,39,010 शिक्षक हैं ।

हालांकि, नियोजित शिक्षकों द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी । सभी संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद पटना उच्च न्यायालय का फैसला दो अप्रैल को आया।

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 की कंडिका- 4 को निरस्त कर दिया। कंडिका-4 में यह प्रावधान था कि तीन बार मौका मिलने के बावजूद जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे या उसमें फेल कर जायेंगे, उनके मामले में राज्य सरकार का शिक्षा विभाग निर्णय लेगा।

इस कंडिका के निरस्त होने से तीन मौका के बावजूद सक्षमता परीक्षा नहीं देने या उसमें फेल करने वाले नियोजित शिक्षक अपने वर्तमान पद पर बने रह जायेंगे। न्यायादेश में सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया गया, जिसके तहत इसमें उत्तीर्ण शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाना है। इससे विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में पास होने की अनिवार्यता पर मुहर लग गयी।

बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 में तीन ही सक्षमता परीक्षा के प्रावधान हैं। और, तीन में एक सक्षमता परीक्षा ली जा चुकी है। इसके मद्देनजर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधान के तहत अब दो और सक्षमता परीक्षा होनी बाकी रह गयी है।

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