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    Thursday, April 18, 2024
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      चौथे चरण में होंगे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, वोगस पकड़ाए तो पुलिस भेजेगी जेल

      एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क डेस्क। बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान आगामी 20 अक्टूबर को होना है। इस चरण में मतदान में गड़बड़ी रोकने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सहारा लेने जा रही है। यहाँ पहली बार बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है।

      खबरों के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने इसी में वोगस वोटिंग को रोकने के लिए चौथे चरण से नए नियम को लागू कराने जा रहा है, जिसके तहत फर्जी वोट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

      इस बार चुनाव आयोग ने बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत जो भी व्यक्ति मतदान केंद्र पर मतदान करने जाएगा उसका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।

      चौथे चरण से जो भी व्यक्ति बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में गलत साबित होगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और आरोपी को जेल भी जाना पड़ सकता है।

      आयोग के निर्देश के अनुसार अगर कोई भी फर्जी वोटर जो पहले के किसी चरण में मतदान कर चुका है और फिर दोबारा वोट डालने पहुंचा है तो बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ गैर जमानती धारा में एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भी भेज दिया जाएगा। इस मामले के आरोपियों को एक साल की सजा हो सकती है। साथ ही उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

      बताया जाता है कि चुनाव से पहले बायोमेट्रिक मशीन में मतदाताओं का डिटेल लोड कर गया है। मतदाता जैसे ही वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे उनका विवरण पीठासीन अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने आ जाएगा।

      पीठासीन अधिकारी को जैसे ही जांच में कुछ गड़बड़ी दिखेगी वह उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर देंगे। जिससे की वोगास वोटिंग पर काफी हद तक लगाम लग जाएगा।

      बता दें कि 20 अक्टूबर को चौथे चरण की पंचायत चुनाव के तहत 36 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग इसको लेकर तैयारियों में जुटा है। इसके साथ ही निष्पक्ष चुनाव को लेकर भी कई तरह के निर्देश जारी कर रहा है।

      निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों के लिए भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव के दिन बिना अनमुति वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।

      अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए निर्वाचन से जुड़ी सभी तरह की अनुमति के लिए प्रखंड परिसरों में स्थित काउंटरों पर संपर्क किए जा सकते हैं। निर्वाचन से जुड़े सभी तरह के प्रपत्र यहीं जमा होंगे एवं कार्य पूरा होने पर वहीं से प्राप्त किए जाएंगे।

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