नवादा (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार के नवादा जिला उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने बीते दिन कोरोना पॉजिटिव हुए सहारा इंडिया के चीफ सुब्रत राय के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है।
सहारा प्रमुख के अलावा बैंक के कई अन्य अफसरों की अरेस्टिंग को लेकर भी वारंट जारी किया गया है। इन सभी के ऊपर एक विधवा महिला का पैसा पचाने का आरोप लगा है।
खबर है कि सुब्रत राय सहारा के साथ-साथ उनके बैंक के सेक्टर मैनेजर, नवादा और रीजनल वर्कर, रीजनल कार्यालय बिहारशरीफ के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है।
इन सभी के ऊपर आरोप है कि इन्होने सहारा इंडिया बैंक ने जमाकर्ता को तय समय पर राशि वापस नहीं की।
पीड़ित पक्ष के मुताबिक नवादा शहर के जवाहर नगर में रहने वाली पूनम सिन्हा ने वाद दायर कर कहा था कि उनके पति निर्मल कुमार सिन्हा ने सहारा इंडिया में 12.04 लाख रुपये जमा किए थे। यह राशि ब्याज के साथ एक जून 2019 को बैंक की ओर से उपभोक्ता को लौटानी थी।
इसी दौरान पूनम सिन्हा के पति निर्मल कुमार सिन्हा निधन हो गया। इसपर पूनम ने पति की ओर से जमा राशि ब्याज के साथ पाने के लिए सहारा बैंक शाखा में अर्जी दी। इसपर बैंक ने रकम लौटाने के बजाय सलाह दी की वह इस राशि को बैंक के दूसरे स्कीम में जमा कर दे।
पूनम ने बैंक को बताया कि पति की मृत्यु के बाद उन्हें घर चलाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। इसलिए वह रकम को इन्वेस्ट करने के बजाय बैंक से निकालकर परिवार की जरूरतें पूरा करना चाहती हैं।
इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष अमर ज्योति श्रीवास्तव और सदस्य डॉ। पूनम शर्मा ने तीन फरवरी 2021 को आदेश पारित करते हुए 11 फीसद ब्याज के साथ जमा राशि 12.04 लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया। साथ ही मानसिक प्रताड़ना और वाद खर्च के रूप में 20 हजार रुपये भी भुगतान करने का आदेश जारी किया था।
इस पर बैंक के कर्मचारी का रुख बदल गया और वे नियम कायदे समझाकर रुपयों का भुगतान करने से मना करने लगे। परेशान होकर पूनम सिन्हा ने सहारा इंडिया के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया।