पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में तीसरे चरण (BPSC TRE-3) की अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। इससे संबंधित दावे को शिक्षा विभाग ने खारिज कर दिया है।
इससे संबंधित आदेश अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। यह आदेश पटना उच्च न्यायालय द्वारा कन्हैया प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में 16 जुलाई को पारित न्यायादेश के आलोक में पारित किया गया है।
शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रथम समव्यवहार की नियुक्ति प्रक्रिया में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कारवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गयी।
इसी प्रकार विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु दूसरे समव्यवहार में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कारवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व जिस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में नियमावली के प्रवृत होने के पश्चात पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को दूसरे समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गयी।
इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि वादीगण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु तीसरे समव्यवहार में अधिकतम आयु से संबंधित छूट का दावा किया गया है, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक काररवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार योग्य नहीं है।
वादियों के दावे को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कारवाई एवं सेवाशर्ती) नियमावली 2023 के प्रावधान के आलोक में अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है।
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