” बिहार में बहाल नाइट गार्ड की सेवा के दौरान यदि किसी भी प्रकार की चोरी अथवा सुरक्षा में चूक होती है, तो सारी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित एजेंसी के मासिक बिल में से चोरी हुए समान के समतुल्य राशि की कटौती करेंगे…
पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार में शेष बचे 28, 201 मिडिल स्कूलों में भी मानदेय पर अंशकालिक नाइट गार्ड की तैनाती होगी। नाइट गार्ड के रूप में चयनित हाउसकीपिंग एजेंसी सफाईकर्मी एवं मध्याह्न भोजन के पुरुष रसोइये भी तैनात किये जायेंगे। इसके लिए उन्हें पांच हजार रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त राशि मिलेगी।
फिलहाल राज्य में 29,019 मिडिल स्कूल हैं। इनमें आईसीटी लैब वाले 889 मिडिल स्कूलों में एजेंसियों द्वारा नाइट गार्ड तैनात हैं। बाक रुपये मानदेय 28, 201 मिडिल स्कूलों में मानदेय पर अंशकालिक नाइट गार्ड की तैनाती के आदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये हैं।
इसके मुताबिक मिडिल स्कूलों में लगाये जाने वाले नाइट गार्ड की सेवा अंशकालिक होगी एवं इसके लिए एकमुश्त मानदेय का भुगतान किया जायेगा। सभी स्कूलों में हाउसकीपिंग एजेंसियों द्वारा शौचालयों एवं परिसर की साफ-सफाई हेतु सफाईकर्मी रखे गये हैं। इसके लिए एजेंसियों द्वारा एक सफाई कर्मी के साथ दो-तीन स्कूलों को संबद्ध किया गया है।
उसे लेकर निर्देश में कहा गया है कि सफाईकर्मी को जिन स्कूलों में साफ-सफाई का जिम्मा दिया गया है, उनमें से किसी एक मिडिल स्कूल में नाइट गार्ड के रूप में रखा जाय। इससे न केवल मिडिल स्कूलों को नाइट गार्ड मिलेगा, अपितु इसके एवज में एक सफाई कर्मी पांच हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
इसके साथ ही मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत स्कूलों में कार्यरत पुरुष रसोईया को भी अंशकालिक नाइट गार्ड के रूप में रखने की अनुमति दी गयी है। जिन मिडिल स्कूलों में मध्याह्न भोजन के पुरुष रसोईया को अंशकालिक नाइट गार्ड के रूप में चिन्हित किया जायेगा, उन मिडिल स्कूलों में हाउस कीपिंग एजेंसी के द्वारा सफाईकर्मी को यह जिम्मा नहीं दिया जायेगा।
खास बात यह है कि चयनित नाइट गार्ड को उनके ही गांव में अवस्थित मिडिल स्कूल में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। हाउसकीपिंग एजेंसी को इसके लिए प्रति नाइट गार्ड पांच हजार रुपये मासिक देय होंगे, जिसमें जीएसटी, ईपीएफ ईएसआई सर्विस चार्ज शामिल होंगे।
हाउस कीपिंग एजेंसी द्वारा नाइट गार्ड को वर्दी उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि उनकी पहचान सहज हो सके। चयनित हाउसकीपिंग एजेंसी के माध्यम से ली जाने वाली अंशकालिक नाइट गार्ड की सेवा पूर्णतः अस्थायी होगी। इसके लिए स्थायी सेवा का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
नालंदा में तीसरी बार अंबेडकर साहब की प्रतिमा का सर कलम किया
गेहूं की खरीद को लेकर इन 8 जिला सहकारिता पदाधिकारी पर गिरी गाज
चाईबासा चुनावी झड़पः ग्रामीणों ने गीता कोड़ा समेत 20 भाजपा नेताओं पर दर्ज कराई FIR