Home आधी आबादी नाबालिग छात्रा से रेप वीडियो वायरल मामले में तीनों आरोपी धराये

नाबालिग छात्रा से रेप वीडियो वायरल मामले में तीनों आरोपी धराये

“यह मामला बांका जिला अंतर्गत सुईया थाना क्षेत्र के अंतुआ गांव का है। यहां की रहने वाली नौवीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा गत 4 अक्टूबर को पूर्वाहन करीब 10:30 बजे बकरियां चराने गांव के पास ही पूरब स्थित जंगल में गई थी।”

बांका (बांका लाइव )। नाबालिग छात्रा के रेप वीडियो वायरल मामले में नया खुलासा हुआ है। तहकीकात में पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि छात्रा के साथ रेप जरूर हुआ, लेकिन यह गैंगरेप नहीं था।

इस बीच यह जघन्य मामला सामने आने के सिर्फ 20 घंटे के अंदर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस कांड में संलिप्त सभी तीनों आरोपियों को धर दबोचा है।

रेप का वीडियो बनाने में प्रयुक्त किए गए मोबाइल को भी आरोपियों के पास से जप्त कर लिया गया है। SP चंदन कुमार कुशवाहा ने इसकी पुष्टि की है।

SP चंदन कुमार कुशवाहा के मुताबिक वहां इसी गांव के रोहित कुमार नामक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान गांव के ही पवन यादव तथा ठाकुरी यादव नामक युवकों ने उनका रेप वीडियो बना लिया।

साथ ही छात्रा को चेतावनी दी कि यदि इस बात का जिक्र उसने कहीं किया तो वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। लिहाजा इस भय से छात्रा ने इस घटना की चर्चा किसी से नहीं की।

इस बीच 6 अक्टूबर को छात्रा को पता चला कि उसका रेप वीडियो वायरल हो रहा है। उसने इस मामले की सूचना अपनी मां को दी। मां ने इस मामले की जानकारी सुईया थाना को दी और पुलिस से कार्रवाई का अनुरोध किया।

मामले की जानकारी होने पर एसपी ने एक साथ बांका स्थित महिला थाना तथा सुईया थाना को आदेश दिया कि मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी का भी आदेश दिया।

इस मामले की प्राथमिकी पीड़िता के बयान पर 6 अक्टूबर को बांका महिला थाना में दर्ज की गई। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए महज 20 घंटे के भीतर इस कांड में संलिप्त सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है

आरोपियों के पास से वह मोबाइल भी जप्त कर लिया गया है जिससे पीड़िता का रेप वीडियो बनाया गया था।

एसपी ने कहा कि पीड़ित छात्रा की मेडिकल जांच कराई गई है। साथ ही कोर्ट में बयान भी दर्ज करवाया जा रहा है। जप्त मोबाइल को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जा रहा है। सभी आरोपियों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाने के प्रबंध किए जा रहे हैं।

 

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