इस संबंध में बताया जाता है कि उक्त छात्रा बीते 10 अप्रैल से गायब थी। काफी खोज बिन के बावजूद उसका पता नहीं चला। ततपश्चात परिजनों ने उक्त मामले से सम्बंधित सरिया थाना में 16 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से संज्ञान में लेकर अपनी सक्रियता दिखाते हुए 21 अप्रैल को मुंबई से उक्त छात्रा को सही सलामत बरामद किया।
वहीं आरोपी मुकेश मंडल के ऊपर भादवि की धारा 366A व पोक्सो एक्ट 4 के तहत मामला पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में प्रेस ब्यान जारी करते हुए एस डी पी ओ दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि CWC के आदेशानुसार छात्रा को बाल सुधार गृह भेजा जाएगा या परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा।
श्री शर्मा ने कहा कि समाज के ऐसे तत्व के लोगों को सख्ती से निपटा जाएगा। जिससे छात्र छात्राएं निर्भीक होकर अध्ययन- अध्यापन कर सकें । उन्होंने मामले का पटाक्षेप करने वाले अधिकारी ज्ञानेंद्र शर्मा की प्रशंसा की।
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