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    Thursday, April 25, 2024
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      शेखपुरा कोर्ट ने धनबाद एसपी को दिया आदेश- 4.05 लाख रुपये वसूलें या गिरफ्तार करें

      ढाढ़ी शेखपुरा जिले का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल धनबाद में रहता है। कोर्ट ने उसकी पहली पत्नी का भरण-पोषण संबंधित एक याचिका पर यह फैसला दिया सुनाया है….

      शेखपुरा (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। बिहार के शेखपुरा जिले की अदालत ने झारखंड के धनबाद जिले के एसपी को एक आदेश दिया है। इसमें जगन ढाढ़ी नामक शख्स से 4.05 लाख रुपये वसूलने या फिर उसे तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है।

      अदालत से गुहार लगाने वाली महिला का नाम रूनी देवी है। उनके पति जगन ने दूसरी शादी कर ली है और अब धनबाद के केंदुआडीह में रहता है।

      उन्होंने कोर्ट से भरण-पोषण का खर्च दिलाने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने महिला के पति को उसके भरण-पोषण के लिए तीन हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया था।

      कहते हैं कि महिला का पति 135 महीने से अदालत के आदेश को जेब में रखकर घूम रहा है। उसी मामले में शेखपुरा की अदालत ने झारखंड के धनबाद जिले के एसपी को जगन से 4 लाख 5 हजार रुपये वसूलने या फिर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।

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