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Rouse Avenue Court: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत, जानें ईडी की जिद

नई दिल्ली (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को सरेंडर करके वह दोबारा तिहाड़ जेल गए थे। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

स्पेशल जज न्याय बिंदु की अदालत ने एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी है। ईडी ने कोर्ट से अपील की कि बेल बॉन्ड पर साइन करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके।

जज ने कहा है कि आदेश पर कोई स्टे नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि कल बेल बॉन्ड को ड्यूटी जज के सामने पेश किया जाएगा। केजरीवाल शुक्रवार को जेल से बाहर निकल सकते हैं।

माना जा रहा है ईडी केजरीवाल की रिहाई से पहले दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकती है और निजली अदालत के आदेश पर रोक की मांग कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

लगातार दो दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट में यह भी दावा किया था कि शराब घोटाले में इस्तेमाल रकम की तस्वीर बरामद की गई है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया था कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। वहीं, केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील ने कहा था कि पूरा केस सिर्फ सरकारी गवाहों के बयानों पर आधारित है।

उन्होंने कहा कि न पैसों की बरामदगी हुई है और न मनी ट्रेल मौजूद नहीं है। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।

आप ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, ‘बीजेपी की ईडी की तमाम आपत्तियों को खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी है।’

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