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रांची MP-MLA कोर्ट के सशरीर उपस्थित होने के फैसले को राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में दी चुनौती

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रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत हाजिर होने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की सशरीर उपस्थिति से छूट देने की याचिका खारिज कर दी है।

अदालत ने मामले में 26 मई को सुनवाई निर्धारित की है। ‘मोदी सरनेम’ वालों के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने उन्हें हाजिर होने को कहा है।

2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की थी टिप्‍पणीः राहुल गांधी के विरुद्ध रांची के रहने वाले अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर केस किया है। रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी ने सशरीर पेशी से छूट मांगी थी।

बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा कि ‘जिनके नाम के आगे मोदी है, वे सभी चोर हैं।’

झारखंड के राहुल के खिलाफ चल रहे तीन केसः राहुल गांधी के खिलाफ इस वक्‍त झारखंड में तीन केस चल रहे हैं। इसके अलावा, एक मामला अमित शाह पर किए उनके आपत्तिजनक टिप्‍पणी से जुड़ा हुआ है।

दरअसल, साल 2018 में चाईबासा में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्‍कालीन राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा था कि ‘एक हत्‍यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं।’

सूरत कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजाः इसे लेकर स्‍थानीय भाजपा नेता नवीन झा ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी और बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचा। इसी मामले में एक और मुकदमा भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था।

इस मामले को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने सूरत की एमपी एमएलए अदालत में केस दर्ज किया था, जिस पर बीते मार्च को फैसला आया। उन्‍हें इस मामले में दो साल की सजा सुनाई गई और इस मानहानि केस में सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है।

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