पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार राज्य में जमीन का दाखिल खारिज तय समय पर नहीं करने और दाखिल खारिज आवेदनों को स्पष्ट कारण बताये बिना अस्वीकृत करने वाले जिम्मेदारी कर्मी और पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी डीएम को पत्र लिखकर ऐसे मामलों की जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिम्मेदार कर्मी और पदाधिकारी को चिह्नित कर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है।
विभाग ने कहा है कि दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन और फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) व्यवस्था पहले से लागू है। इसके तहत दाखिल खारिज के लिए आवेदन के क्रम के अनुसार उसका समाधान होगा। यानी पहले नंबर पर आवेदन देने वाले की पहले और दूसरे नंबर पर आवेदक की आवेदन का समाधान दूसरे नंबर पर होगा।
इसके साथ ही विभाग ने दाखिल खारिज के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। इस समय सीमा का सख्ती से पालन करवाने का विभाग ने सभी डीएम को निर्देश दिया है। क्योंकि राज्य के कई अंचलों से दाखिल खारिज आवेदनों में नियमों का पालन नहीं करने और बेवजह परेशान करने आदि की शिकायत लगातार मिल रही थी।
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