पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाल शिक्षकों की कागजी जांच के दौरान प्रायः जिलों में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अब पूर्णिया जिले में 18 बीपीएससी टीचर की नौकरी पर गाज गिरी है।
इस संबंध में पूर्णिया जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना प्रशाखा) ने 18 बीपीएससी शिक्षकों की सूची जारी की है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिनमें प्रायः शिक्षक उत्तर प्रदेश और झारखंड निवासी बताए जाते हैं।
जिला शिक्षा पदाधिकारी लिखा है कि सूचीबद्ध सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-27 / 2023 के आलोक में हुई है, परन्तु उनके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक-प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है।
ज्ञात हो कि विज्ञापन के आलोक में किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं विज्ञप्ति के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरान्त बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्रांक-1341, दिनांक- 15.05.2024 के द्वारा स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यार्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णक हेतु 5% की छूट देय नहीं होगा।
अर्थात विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सूचीबद्ध सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णाक की बता पूरी नही करते है, जबकि आवेदन में अंकित किया है कि वे नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक अर्हता पूरी करते है, जो सही नहीं है।
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