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NEET की रिजल्ट पर मदुरै HC की रोक, CBSE से 28 मई तक जवाब मांगा

नई दिल्ली (INR)। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए सीबीएसई द्वारा ली गई नीट परीक्षा के परिणाम जारी करने पर मद्रास हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने पिछले दिनों परीक्षा को रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। जस्टिस आर. महादेवन ने सीबीएसई को अगले आदेश तक इस परीक्षा के परिणाम को जारी करने पर रोक लगाई है।

गौरतलब है कि नीट परीक्षा में शामिल होने वाले एक परीक्षार्थी की मां ने इस संबंध में हाई कोई में याचिका दायर की थी। परीक्षा को उन्होंने संविधान के आर्टिकल—14 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए रद्द करने की अपील की थी। याचिका की सुनवाई के बाद ही न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है। सीबीएसई को इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 28 मई तक वक्त दिया गया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा सह प्रवेश परीक्षा, जो 7 मई को आयोजित की गई थी। यह परीक्षा समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने 7 मई को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि सीबीएसई ने नीट परीक्षा को विभिन्न स्थानीय भाषाओं मसलन हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल में आयोजित किया था।

आरोप है कि इस परीक्षा में विभिन्न भाषाओं के प्रश्नों की कठिनाई का स्तर समान न होकर अलग—अलग था। याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नीट के जरिए प्रवेश पाना समान योग्यताओं में चयन न होकर कमजोरों में से मजबूत को ढूंढने की कवायद बन गई थी। यह संविधान की धारा 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि परीक्षा को पूरे भारत में विभिन्न भारतीय भाषाओं में आयोजित किया गया। अंग्रेजी भाषा का प्रश्नपत्र सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार था जबकि तमिल भाषा का प्रश्नपत्र राज्य पाठ्यक्रम के अनुसार बना था। अधिकारियों ने परीक्षार्थियों को नहीं बताया था कि विभिन्न भाषाओं के प्रश्नपत्रों में प्रश्नों की कठिनाई का स्तर अलग—अलग होगा। फिलहाल मामला कोर्ट में है और अब गेंद सीबीएसई के पाले में है। 28 मई को सीबीएसई के जवाब पर तमाम निगाहें टिकी रहेंगी।

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