Home देश बिहार का हाईप्रोफाइल रोड रेज का आया फैसला, राॅकी यादव दोषी करार

बिहार का हाईप्रोफाइल रोड रेज का आया फैसला, राॅकी यादव दोषी करार

पटना (जयप्रकाश)। बिहार के गया का सबसे हाई प्रोफाइल रोड रेज मामले में न्यायालय ने पूर्व विधान पार्षद के पुत्र समेत तीन लोगों को आदित्य सचदेवा हत्या कांड का दोषी माना है।अब दोषी आरोपियों की सजा का एलान 6 सितम्बर को किया जाएगा ।

गया के रोड रेज मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे वन सच्चिदानंद सिंह ने फैसला सुनाते हुए पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र राॅकी यादव ,चचेरे भाई टेनी यादव तथा अंगरक्षक राजेश कुमार को हत्या का दोषी करार दिया है । जबकि मुख्य आरोपी राॅकी के पिता दबंग राजद नेता बिंदी यादव को भी आरोपित किया है, लेकिन उन्हें हत्या की साजिश मामले से अलग रखा है। सभी आरोपियों की सजा का एलान अब 6 सितम्बर को किया जाएगा ।

bihar Aditya Sachdeva assassination Rakhi Yadav7 मई 2016 को गया के व्यवसायी श्याम सचदेव के पुत्र आदित्य सचदेव बोधगया से एक पार्टी में शामिल होकर अपने दोस्तों के साथ स्विफ्ट कार से लौट रहे थे । उसी दौरान पीछे से तत्कालीन जदयू विधान पार्षद मनोरमा देवी तथा राजद के दबंग नेता बिंदी यादव के पुत्र राकेश रंजन उर्फ राॅकी यादव अपने लैंड रोवर गाड़ी  से अपने चचेरे भाई राजीव उर्फ टाॅनी यादव के साथ आ रहे थे । उनके वाहन पर मनोरमा देवी के अंगरक्षक राजेश कुमार भी थे। आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी से आगे चल रहे थे । राॅकी देवी उनके वाहन से आगे निकलना चाह रहे थे । लेकिन साइड नहीं मिल रहा था ।

साइड नहीं मिलने से गुस्साए राॅकी यादव ने अपने लैंड रोवर से ओवरटेक करते हुए गाड़ी रोक दी। सता और पावर के नशे में धूत राॅकी यादव ने साइड नहीं देने पर आदित्य सचदेव पर अपनी भडास निकाली और अपने आधुनिक रिवाल्वर से आदित्य पर गोली चला दी ।इस घटना में आदित्य की मौके पर मौत हो गई थी।

इस घटना की खबर सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में फैल गई ।मामला काफी हाई प्रोफाइल था ।वो भी सताधारी एमएलसी के पुत्र पर हत्या का आरोप लग चुका था । उस समय राॅकी यादव की माँ जदयू से विधान पार्षद थी। इस घटना के बाद जदयू ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था ।

इस चर्चित रोडरेज की घटना के बाद सियासत भी शुरू हो गई ।विपक्षी दलों के दबाव के बाद आरोपी राॅकी यादव को गिरफ्तार किया गया। इस घटना में पुलिस ने निलंबित एमएलसी के घर मकान को सील कर दिया था।

घटना के दूसरे दिन 9 मई को आरोपी राॅकी यादव के पिता बिंदी यादव तथा अंगरक्षक राजेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । 10 मई को पुलिस ने राॅकी यादव को गिरफ्तार करने में सफल रही।17 मई को उसके चचेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । 21 नवम्बर को सभी आरोपियों पर कोर्ट ने आरोप गठित किया ।

इसी माह 25 अगस्त को न्यायालय ने सुनवाई पूरी की तथा फैसला 31 अगस्त तक सुरक्षित रखा। राॅकी यादव का चचेरा भाई और निलंबित अंगरक्षक अभी जमानत पर हैं ।

न्यायालय के इस फैसले के बाद आदित्य सचदेवा की माँ चंदा और पिता श्याम सचदेवा ने न्यायालय के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा न्याय की आशा रही है। उनके पुत्र के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ।

न्यायालय ने 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था । आज के फैसले में साबित हो गया कि इस घटना के पीछे यही लोग दोषी है।न्यायालय ने तीनों को दोषी माना है लेकिन उन्हें सजा का ऐलान बुधवार को किया जाएगा।

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