राँची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में शुक्रवार झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सीबीआई के द्वारा पेश की गई प्रगति रिपोर्ट पर कहा कि सीबीआई ने एक बार फिर से खंडपीठ को नाराज किया है।
हाईकोर्ट ने बिना हत्या के कारण और उद्देश्य का पता किए आरोप पत्र दाखिल करने को भी दुखद बताया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब इस मामले की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर ही रहा है तो चार्जशीट विशेष अदालत में फाइल करने के पूर्व इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। क्यों यह छिपाया गया। सीबीआई से ऐसी उम्मीद नहीं थी।
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि यह त्रुटिपूर्ण चार्जशीट है। इस मामले की हाईकोर्ट निगरानी कर रहा है। निगरानी का मतलब सिर्फ खानापूर्ति नहीं होता।
हाईकोर्ट ने सीबीआई के निदेशक को नोटिश जारी करते हुए 29 अक्तूबर को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।