राँची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दलबदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में फैसला सुरक्षित रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाइ कोर्ट ने फैसला सुनाया गया।
हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी है।
हाईकोर्ट ने कहा कि स्पीकर कोर्ट में मामला लंबित है इसीलिए कोर्ट को इसमें न्यायिक हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता। इसे ध्यान में रखते हुए इस पिटिशन को खारिज किया जाता है।
बता दें कि 5 जनवरी को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। पूर्व की सुनवाई में झारखंड विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट के जजमेंट को प्रस्तुत किया गया था।
कहा गया कि स्पीकर के न्यायाधिकरण में जब तक कोई आदेश बाबूलाल मरांडी के मामले में न हो जाये तब तक झारखंड हाइकोर्ट इस रिट को नहीं सुन सकता है। यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए।
संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत स्पीकर का न्यायाधिकरण किसी विधायक को डिसक्वालीफाई करने के निर्णय लेने में सक्षम है। हाइकोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है।
यह भी कहा गया था कि किसी राजनीतिक दल का विलय करना या न करना यह विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है।
झारखंड विधानसभा की ओर से वरीय अधिवक्ता संजय हेगडे, अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की थी।
- नीतीश और तेजस्वी में हिम्मत है तो उपजाति गणना कराएं, औकात पता चल जाएगा : RCP सिंह
- फतुहा-इस्लामपुर छोटी लाइन पर मार्टिन रेल की इन वायरल तस्वीरों में छुपा है गौरवशाली अतीत
- देव कुमार की नई कृति ‘मैं हूँ झारखंड’ को जर्मनी के शोध विद्वान ने भेजी यूं शुभकामना
- बिहारः आलोचनाओं के बाबजूद रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री की तल्खी जारी, मिला पार्टी का बल